Bilaspur : पत्नी गुटखा, शराब के साथ नॉनवेज खाकर पति को तंग करे तो ये क्रूरता है, बिलासपुर हाई कोर्ट का फैसला

Bilaspurबिलासपुर (Bilaspur) हाइकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर पत्नी पान मसाला गुटखा खाएं, शराब के साथ नॉन वेज खा कर अपने पति को तंग करे तो ये क्रूरता है। ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही नशे में खुदकुशी की कोशिश कर ससुराल वालों को फंसाने की धमकी देने को भी हाईकोर्ट ने गैर जिम्मेदाराना बताया। तलाक लेने का आधार भी इसे बताया गया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी, जस्टिस राधाकृष्णन् अग्रवाल की डिवीज़न बेंच ने ये फैसला सुनाया। दरअसल कोरबा जिले के बाकी मोंगरा निवासी उदय की पत्नी पान मसाला गुटखा और शराब पीने के साथ ही नॉन वेज खाने की आती है।

गुटखा खाकर वह बेडरूम में इधर उधर थूक देती थी और मना करने पर झगड़ा भी किया करती थी। वही मना करने पर दो बार उसने छत से कूदने की भी कोशिश की। इसके साथ ही एक बार खुद को आग लगाने और एक बार कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की थी। ससुराल वालों को फंसाने की धमकी वो दिया करती थीं। इसके बाद उदय ने जब कोरबा की फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी तो उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद पति ने हाइकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने अब ये कहा हैं की फैमिली कोर्ट को सुनवाई में तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए था।

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