Gariaband: होली पर्व में, कुल 101 लीटर अवैध शराब जब्त, आबकारी अधिनियम पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया
धारा 34(1)क, 34(2) एवं 59(क) के तहत कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार देवभोग के ग्राम कोदोभाठा निवासी प्रेमलाल गाड़ा से 22 नग ट्रीपल लाल घोड़ा छाप उड़िसा प्रांत की कच्ची शराब कुल 4.4 बल्क लीटर, ग्राम मदानमुड़ा निवासी भुपेन्द्र सागर से एक प्लास्टिक बोरी के अंदर 18 नग उड़िसा प्रांत की विदेशी शराब फ्रंटलाईन कुल 3.24 लीटर शराब और देवभोग अंतर्गत ग्राम बजाड़ी निवासी बसंत कुमार यादव से उड़िसा प्रांत की किंगफिसर बियर 5 नग बरामद कर।
धारा 34(1)क के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत प्रकरण पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। छापामारी के कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी टेक बहादुर कुर्रे, आबकारी उपनिरीक्षक विजयेन्द्र कुमार व दरस राम सोनी, आबकारी आरक्षक पीताम्बर चौधरी, सैनिक पद्मन साहू, मिथलेश सिन्हा, महिला सैनिक हेमबाई साहू, कामिनी सोनी, शैलेन्द्र कुमार कश्यप, गोवर्धन सिन्हा और कुलेश्वर निषाद का योगदान रहा।
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