हरयाणवी डांसर सपना चौधरी को होगी जेल ? कोर्ट ने तय की सजा : सपना पर है धोखाधड़ी का आरोप, जानिए क्या है पूरा मामला
के मुताबिक लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ़ धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय कर दिए हैं।मिली जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत आरोप तय किए हैं। सुनवाई के समय चौधरी और अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है।बता दें कि 13 अक्टूबर 2018 को हरयाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ़ लखनऊ के आशियाना थाने में धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कराया गया था। उन पर पैसा लेने के बावजूद प्रोग्राम में नहीं आने का आरोप है।
शो के टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचे गए थे, लेकिन सपना चौधरी शो के लिए नहीं पहुंची। उनके शो को जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, अमित पांडे, रत्नाकर उपाध्याय और पहल इन्स्टिट्यूट ने आयोजित कराया था।इस इवेंट के लिए प्रति व्यक्ति ₹300 का टिकट बेचा गया था। वहीं सपना के कार्यक्रम में ना पहुंचने पर वहाँ मौजूद दर्शकों ने जमकर हंगामा बरपाया था। इसके बाद उनके खिलाफ़ लखनऊ के आशियाना थाने में धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद लखनऊ कोर्ट ने अगस्त में गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था ।
सपना समेत पांच अन्य आरोपियों को 22 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था ताकि आरोप तय किए जा सके। लेकिन सपना अदालत में पेश नहीं हुईं और ना ही उनके वकील ने कोई याचिका दायर की। जिसके बाद 19 सितंबर को कोर्ट ने सपना चौधरी के खिलाफ़ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था। हालांकि सपना ने बाद में कोर्ट में आवेदन जमा कर कहा था कि अरेस्ट वारंट वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि उनसे अनजाने में गलती हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट वापस लिया। वहीं अब इस मामले की आगे की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, जिसमें अदालत सपना और अन्य आरोपियों के खिलाफ़ सजा तय करेगी।