new dog policy: कुत्ते-बिल्लियों का अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन ! किसी को काटने पर मालिक को लगेगा 10 हजार का जुर्माना

hindi newsनोएडा में आए दिन मिल रही है कुत्तों के काटने की शिकायत। इसको देखते हुए नोएडा अथॉरिटी ने नए नियम तैयार किए हैं। 31 मार्च तक एनपीआर ए के जरिए नोएडा में कुत्तों और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पालतू कुत्तों का स्ट्रलाइजेशन और एंटी रैबीज वैक्सीनेशन कराना जरूरी होगा।ऐसा नहीं कराने पर 1 मार्च 2023 से हर महीने ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण ए.ओ.ए. आरडब्ल्यूए और ग्राम वासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे, जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चूके कुत्तों को रखा जाएगा।

साथ ही उनकी निगरानी की जाएगी। इन शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए की होगी। इसके साथ ही यदि कुत्ता किसी को काट लेता है या उसकी वजह से कोई घटना हो जाती है।तो ऐसी स्थिति में मालिक को ₹10,000 का जुर्माना देने के साथ घायल शख्स का पूरा इलाज कराना होगा। जिन लोगों को पिटबुल, हस्की, जर्मन शेफ़र्ड जैसी खतरनाक और आग्रा से ब्रीड पालने का शौक है, मैं ज़रा अब सावधान हो जाएं। साथ ही जो बिल्लियाँ या कम आग्रा से ब्रीड पालते हैं, उनके लिए भी यह खबर उतनी ही जरूरी है।

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