new dog policy: कुत्ते-बिल्लियों का अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन ! किसी को काटने पर मालिक को लगेगा 10 हजार का जुर्माना
साथ ही उनकी निगरानी की जाएगी। इन शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए की होगी। इसके साथ ही यदि कुत्ता किसी को काट लेता है या उसकी वजह से कोई घटना हो जाती है।तो ऐसी स्थिति में मालिक को ₹10,000 का जुर्माना देने के साथ घायल शख्स का पूरा इलाज कराना होगा। जिन लोगों को पिटबुल, हस्की, जर्मन शेफ़र्ड जैसी खतरनाक और आग्रा से ब्रीड पालने का शौक है, मैं ज़रा अब सावधान हो जाएं। साथ ही जो बिल्लियाँ या कम आग्रा से ब्रीड पालते हैं, उनके लिए भी यह खबर उतनी ही जरूरी है।