New rules: 1 नवंबर से बदलेंगे कई नियम ? सीधा आपके जेब में पड़ेगा असर ! ये बदलाव जानना आपके लिए है बेहद जरुरी
•दिल्ली में मुफ्त बिजली पर भी असर?
•देखिये कितना कुछ बदलने वाला है।
अक्टूबर का महीना आज खत्म होने जा रहा है और कल से नवंबर शुरू हो जाएगा। ऐसे में कई ऐसे नियम हैं जो देश में बदलने जा रहे हैं। यह बदलाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इनका सीधा ताल्लुक आपकी रोज़मर्रा की जिंदगी से है खासकर के अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 नवंबर को भी पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को संशोधित यानी उनमें बदलाव किया जाएगा और नए रेट जारी कर दिए जाते हैं।
कंपनियां हर महीने की शुरुआत में 14 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलिंडर की कीमत में बदलाव करती ही है। 1 अक्टूबर को कंपनियों ने राहत देते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में ₹25.5 की कमी कर दी थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में उछाल के चलते एलपीजी के दाम अब बढ़ाए भी जा सकते हैं और दूसरा बदलाव भी घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल, नवंबर की पहली तारीख से रसोई गैस सिलिंडर की डिलिवरी प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है।
इसे ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस के तहत अब डेलिवर किया जायेगा। इसके लिए गैस सिलिंडर की बुकिंग कराने के बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एजेंसी अपनी तरफ से एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड भेजेगी। आपको वो पासवर्ड डिलिवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा और ओटीपी के सिस्टम से मिलान के बाद ही सिलिंडर आपको डिलिवर किया जायेगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की तो बीमा नियामक आइआरडीएआइ की ओर से
नवंबर की पहली तारीख से बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। इसके तहत बीमाकर्ताओं के लिए केवाईसी डिटेल देना अब अनिवार्य किया जा सकता है। यानी मैनडेटरी किया जा सकता है। अभी तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय केवायसी का विवरण देना आपके ऊपर होता था कि आप देना चाहते हैं या फिर नहीं, लेकिन यह नियम कल से अनिवार्य किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये है की अगर इंश्योरेंस क्लेम के वक्त केवाईसी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए गए तो क्लेम रद्द हो जाएगा।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिजली सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं तो फिर ये बदलाव आप पर असर डालने वाला है। दरअसल 1 नवंबर से दिल्ली में बिजली सब्सिडी का नया नियम लागू होने वाला है। इसके तहत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन्हें बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस जरूरी काम को कराने के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि दिल्ली के निवासियों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है।
अगली खबर उन लोगों के लिए जो जीएसटी फाइल करते हैं, जीएसटी रिटर्न के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। अब ₹5,00,00,000 से कम टर्न ओवर वाले कर दाताओं को जीएसटी रिटर्न में चार अंकों का एच एस एन कोड लिखना मैनडेटरी होगा। इससे पहले दो अंकों का कोड डालना होता था। इससे पहले 5,00,00,000 से ज़्यादा के टर्न ओवर वाले करदाताओं के लिए 1 अप्रैल 2022 से चार अंकों का कोड और उसके बाद 1 अगस्त 2022 से छह अंकों का कोड डालना मैनडेटरी कर दिया गया था।