नया साल 2023 बढ़ायेगा आपका खर्चा, इन नियमो में होने वाला है बड़ा बदलाव
यह नियम 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगे। इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद लॉकर के मुददे पर बैंक अब ग्राहकों के साथ अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद अगर बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए बैंक की जवाबदेही तय की जाएगी। बैंक और ग्राहक के बीच एग्रीमेंट साइन होगा, जो 31 दिसंबर तक के लिए वैध रहेगा। बैंको को ग्राहकों को लॉकर्स से जुड़े नियमों में बदलाव के बारे में सभी जानकारी एमएमएस या फिर बाकी माध्यमों से देनी पड़ेगी। दूसरी खबर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी है।
उसमें रिवॉर्ड पॉइंट से जुड़े नियम 1 जनवरी 2023 से बदल जाएंगे। ये बदलाव क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट से संबंधित हैं। नए साल की शुरुआत से एचडीएफसी जैसे बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव करने जा रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड में बचे सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स का भुगतान 31 दिसंबर 2022 से पहले ही कर लें। हर महीने की शुरुआत के साथ पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दरें तय करती है। पिछले कुछ समय से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। तेल कंपनियां पेट्रोल व डीजल की कीमतों को हर दिन सुबह अपडेट करती है।
हो सकता है कि 1 जनवरी 2023 से पेट्रोल डीजल के दाम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसा ही बदलाव आपको सीएनजी, पीएनजी के दामों में भी 1 जनवरी से देखने को मिल सकता है। अगली खबर जुड़ी है गाड़ियों की खरीदारी से। ऐसा माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 के बाद से कार खरीदना आपको महंगा पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश की टॉप ब्रैंड जैसे मारुति से लेकर हुंडाई मोटर्स, होंडा, टाटा मोटर्स और मर्सिडीज जैसी कंपनी अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर सकते हैं। इसमें टाटा मोटर्स का ऐलान पहले ही हो चुका है। 2 जनवरी 2023 से वे अपने व्यावसायिक वाहनों की कीमतें बढ़ायेगी ।
इसके अलावा होंडा ने भी ऐलान कर दिया है कि वे अपनी गाड़ियों की कीमतों में ₹30,000 की वृद्धि कर देगी। ऐसे में अगर आप नए साल में नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए वर्तमान की तुलना में महंगी साबित हो सकती है। आखिरी और बड़ी खबर है जीएसटी से जुड़ी जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी नए साल में अहम बदलाव होंगे। सरकार ने जीएसटी की इ-इन्वायसिंग के लिए जरूरी सीमा को ₹20,00,00,000 से घटाकर ₹5,00,00,000 कर दिया है।जीएसटी के नियमों में बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। ऐसे में जिन व्यापारियों का टर्नओवर ₹5,00,00,000 या उससे अधिक है, उनके लिए अब इलेक्ट्रिक बिल जेनरेट करना जरूरी हो जाएगा। तो नए साल के स्वागत के लिए आप तैयार हो जाए।
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