दिल्ली NCR की हवा में फैल रही धीमी-धीमी मौत, धुंध की चादर के बीच बढ़ रहा वायु प्रदूषण : इन चीजों पर लगाया रोक ? देखे लिस्ट
इस वजह से दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी के फेस तीन पर तुरंत अमल किया जाए। राजधानी और इसके आसपास के इलाके में हालात की गंभीरता के मद्देनज़र जीआरएपी में वायु प्रदूषण निरोधक कदमों की लिस्ट है। दिल्ली एनसीआर में बी एस 3 के पेट्रोल और बीएस चार के डीजल संचालित चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। यह निर्देश अधिकारियों पर बाध्यकारी नहीं है। साथ ही ईंधन भट्टों,ईट भट्ठों, हॉट मिक्स प्लांट और स्वच्छ ईंधन पर काम नहीं करने वाले स्टोन क्रशर और एनसीआर में खनन तथा संबंधित गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। पीएनजी के बुनियादी ढांचे वाले औद्योगिक क्षेत्रों में स्वीकृत ईंधन पर न चलने वाले उद्योगों और आपूर्ति को बंद करना होगा।
जिन औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर सप्लाई नहीं है, वहाँ स्वीकृत ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योग सप्ताह में केवल 5 दिन ही काम कर सकते है। दूध और डेयरी यूनिट और लाइफसेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्सऔषधियों और दवाओं के निर्माण में शामिल लोगों को प्रतिबंधों में छूट दी गई है। थर्ड फेज के तहत सड़कों की मशीनीकृत वैक्यूम आधारित सफाई की फ्रिक्वेन्सी तेज करनी होगी। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है की वो सड़कों, हॉटस्पॉट्स, भारी ट्रैफिक कॉरिडोर पर व्यस्ततम ट्रैफिक घंटों से पहले पानी का छिड़काव करें, धूल को कम करने वाले यंत्रों का उपयोग करें और एकत्रित धूल को निर्दिष्ट स्थलों और लैंड फील्ड में फेंक दें।